Tuesday, November 23, 2021

'पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा ने पैसे कमाने के लिए बनाए इरॉटिक वीडियोज', कोर्ट में राज कुंद्रा की सफाई

पोर्नोग्राफी केस (Pornography Case) में जमानत पर रिहा श‍िल्‍पा शेट्टी के पति () ने अदालत से एक बार फिर गुहार लगाई है। राज कुंद्रा ने बॉम्‍बे हाई कोर्ट () में याचिका देकर अग्रिम जमानत की मांग की है। इतना ही नहीं, अपनी याचिका में राज कुंद्रा ने सफाई देते हुए पूनम पांडे () और शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra) के ख‍िलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद दोनों ही ऐक्‍ट्रेस की मुस‍ीबतें बढ़ सकती हैं। इसमें कहा गया है कि शर्लिन और पूनम ने पैसे कमाने की नीयत से इरॉटिक वीडियोज बनाए और इन वीडियोज से राज कुंद्रा का कोई लेना-देना नहीं है। राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत अर्जी पर अब हाई कोर्ट में 25 नवंबर को सुनवाई होगी। 'नहीं लागू होती है धारा 67 और 67 (ए)'बीते हफ्ते केस की सुनवाई करते हुए अदालत ने सोमवार तक के लिए हीयरिंग टाल दी थी। हाई कोर्ट में कुंद्रा की कानूनी टीम से एडवोकेट प्रशांत पाटिल और एडवोकेट स्वप्निल अंबुरे पैरवी कर रहे हैं। सोमवार को लिखित नोट्स में राज कुंद्रा ने हाई कोर्ट से कहा है, 'वर्तमान अभियोजन में आवेदक या किसी अन्य सह-आरोपी के खिलाफ न तो धारा 67, न ही 67 (ए) के तहत कोई मामला बनता है।' 'राज कुंद्रा का वीडियोज से कोई लेना-देना नहीं'हमारे सहयोगी 'ईटाइम्‍स' से बातचीत में वकील स्‍वप्‍न‍िल अंबुरे ने कहा, 'अभियोजन पक्ष अपनी तरफ से ये तर्क देना चाहता है कि शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे के वीडियोज अपराध का विषय हैं। लेकिन यह बात रिकॉर्ड में है कि राज कुंद्रा की ऐसे वीडियोज बनाने या उनके डिस्ट्रिब्‍यूशन में कोई भूमिका नहीं है। सच तो यह है कि शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे दोनों ने खुद इस तरह के इरॉटिक वीडियोज बनाए और उससे पैसा कमाया।' कानून में सेक्‍सुअल ऐक्‍ट‍िविटी की परिभाषावकील प्रशांत पाटिल ने अपनी बात रखते हुए कहा, 'हमने कोर्ट में एक जजमेंट और एक छोटा सा नोट सौंपा है, जो यह बताता है कि ये वीडियोज आईटी ऐक्‍ट की धारा 67(ए) के तहत नहीं आते हैं। एक्‍सप्‍लिसिट का मतलब साफ तौर पर ऐसे कॉन्‍टेंट से है, जिसमें सेक्‍सुअल ऐक्‍ट‍िविटी को विस्‍तार से दिखाया गया हो। ब्‍लैक्‍स लॉ डिक्‍शनरी में 'फिजिकल सेक्‍सुअल ऐक्‍ट‍िविटी' की परिभाषा है, इसमें कहा गया है कि जब दो लोग सेक्‍सुअल रिलेशन में शामिल हों।' हॉटशॉट्स के वीडियोज पर कही ये बातकुंद्रा के दोनों वकीलों का साफ-साफ कहना है कि उनके मुवक्‍क‍िल का इस तरह के वीडियोज को बनाने, उनके प्रसारण करने या उन्‍हें बेचने के काम से कोई लेना देना नहीं है। वकीलों ने कहा कि जिन वीडियोज की बात हो रही है, वह इरॉटिक हो सकते हैं, लेकिन उनमें फिजिकल सेक्‍सुअल ऐक्‍ट‍िविटी नहीं दिखाई गई है। वकीलों ने इसके साथ ही कहा कि 'हॉटशॉट्स' पर जो भी इस तरह के कॉन्‍टेंट दिखाए गए हैं, वह तब के नहीं हैं, जब राज कुंद्रा उससे जुड़े हुए थे। शर्लिन और पूनम के आरोप बेबुनियादवकीलों ने शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे के आरोपों को खारिज किया। उन्‍होंने कहा, 'दोनों ऐक्‍ट्रेसेज के अपने खुद के ऐप हैं। दोनों के पाए ऐसे प्‍लेटफॉर्म हैं, जिसके जरिए वे अपने फैन्‍स के साथ बातचीत कर सकती थीं और इस‍के लिए सब्‍सक्रिप्‍शन लेना पड़ता था।' 25 को खत्‍म हो रही है राज कुंद्रा की जमानत अवध‍िबॉम्बे हाईकोर्ट ने जुलाई में पॉर्न मामले में शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे की अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली थी। उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने घोषणा की कि 20 सितंबर, 2021 तक दोनों के खिलाफ कोई ऐक्‍शन नहीं लिया जाएगा। ऐसा ही आदेश राज कुंद्रा के लिए भी दिया गया। उनकी जमानत बाद में 25 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई। शर्लिन और पूनम दोनों ने आरोप लगाया है कि कुंद्रा ने उन्हें अडल्‍ट फिल्मों की शूटिंग के लिए मजबूर किया था।


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