सीबीआई (CBI) की एक स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड ऐक्ट्रेस जिया खान (Jiah Khan) की सुसाइड मामले में जांच की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यह याचिकाएं केंद्रीय जांच ब्यूरो और जिया ( Sucide Case) की मां राबिया खान ने दायर की थीं। इस पूरे मामले में ऐक्टर सूरज पंचोली पर कथित रूप से ऐक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था और फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं। सीबीआई ने अदालत से एक `दुपट्टा' भेजने की अनुमति मांगी थी, जिसका इस्तेमाल जिया ने फांसी लगाने के लिए किया था। जिया की मां मौके से जब्त सेलफोन को अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) को भी भेजना चाहती थी ताकि जिया और पंचोली के बीच 'डिलीट' चैट को फिर से हासिल किया जा सके। पंचोली के वकील प्रशांत पाटिल ने याचिकाओं पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस मामले का फैसला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कर चुका है। स्पेशल जज एएस सैय्यद ने दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। फिल्म 'निशब्द' में अपनी ऐक्टिंग से पहचान बनाने वाली जिया खान ने 3 जून, 2013 को अपने घर पर मृत पाई गई थीं। आदित्य पंचोली और उनकी पत्नी जरीना वहाब के बेटे सूरज पंचोली कथित तौर पर जिया के साथ रिलेशनशिप में थे। सीबीआई ने आरोप लगाया कि जिया की मौत के बाद मौके पर मिले तीन पन्नों के एक नोट को आधार मानकर 'मुंबई पुलिस' ने मामले की जांच की थी। जिसमें जिया और सूरज के 'अंतरंग संबंध' और सूरज पर शारीरिक और मानसिक शोषण का भी आरोप लगाया था। इस लेटर में यह भी लिखा था कि सूरज, जिया को शारीरिक तकलीफ देते थे जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की।
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