() ने सोमवार को () प्राइवेट लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह बगैर बताए फिल्म से गाना हटाने के लिए एक दर्शक को हर्जाना दे। यशराज ने अपनी एक फिल्म 'फैन' () से उस पॉप्युलर टाइटल सॉन्ग को हटा दिया था जिसका इस्तेमाल प्रमोशन के लिए किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्तता विवाद निवारण आयोग () के उस आदेश को बनाए रखा जिसमें यशराज फिल्म्स को याचिकाकर्ता दर्शक को 10 हजार जुर्माने के साथ मुकदमे में हुए पूरे खर्चे की राशि देने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में यशराज फिल्म्स ने NCDRC के फैसले को चुनौती दी थी। NCDRC ने 2017 के राज्य आयोग के फैसले को बनाए रखा था जिसमें प्रॉडक्शन हाउस को 10 हजार रुपये जुर्माना और 5 हजार रुपये का मुकदमे का खर्च देने का निर्देश दिया गया था। यशराज के खिलाफ यह शिकायत आफरीन फातिमा जैदी ने की थी। उन्होंने अपने केस में कहा कि प्रोमो देखने के बाद उन्होंने फिल्म 'फैन' देखने का निर्णय लिया। आफरीन ने अपनी शिकायत में कहा कि जब वह अपने परिवार के साथ फिल्म देखने गईं तो उसमें वह गाना ही नहीं था जो प्रोमो में दिखाया गया था। इसके बाद आफरीन ने अपने जिले की उपभोक्ता अदालत में प्रॉडक्शन हाउस के खिलाफ शिकायत दर्ज करा कर मुआवजे की मांग की। आफरीन की शिकायत को जिला उपभोक्ता फोरम ने खारिज कर दिया था। बाद में उन्होंने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का रुख किया। यशराज ने अपनी सफाई में कहा कि फिल्म का गाना '' () केवल फिल्म के प्रमोशन के लिए बनाया गया था और मीडिया में इस बात को बताया गया था कि यह फिल्म का हिस्सा नहीं होगा। आयोग ने प्रॉडक्शन हाउस की दलीलों को खारिज करते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया था।
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