Wednesday, January 27, 2021

तांडव विवाद में अंतरिम प्रॉटेक्‍शन से इनकार, SC बोला-आप किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते

'तांडव' वेब सीरीज को लेकर हो रहे विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टर और दूसरे कलाकारों को अंतरिम प्रॉटेक्शन देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से प्रॉटेक्शन की मांग की थी। कोर्ट ने अपनी टिप्‍पणी में कहा कि संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता है। बता दें, फिल्‍ममेकर्स की ओर से पिटिशन में गिरफ्तारी से प्रॉटेक्शन की मांग के साथ-साथ एफआईआर खारिज करने और तमाम केस एक जगह क्लब करने की गुहार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख करें। फिलहाल, मेकर्स के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सीरीज में जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का केस 6 राज्यों की पुलिस ने दर्ज कर रखा है। कोर्ट ने अलग-अलग राज्‍यों की पुलिस से जवाब मांगा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने बुधवार को मामले में तीन अर्जियों पर सुनवाई की। ये याचिकाएं फिल्म प्रड्यूसर, डायरेक्‍टर व राइटर और एक ऐक्टर की ओर से दाखिल की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूपी, एमपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और दिल्ली पुलिस से जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने राज्‍य सरकारों को जारी किया नोटिस यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है जिसमें 'तांडव' के प्रड्यूसर, डायरेक्‍टर और राइटर की ओर से अर्जी दाखिल कर क्रिमिनल केसों की कार्रवाई एकसाथ करने की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा कि वह सीआरपीसी की धारा-482 का इस्तेमाल नहीं करेगी और कोर्ट में पेडिंग अर्जी, याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल की जाने वाली जमानत अर्जी के आड़े नहीं आएगी यानी याची संबंधित अदालतों में जमानत अर्जी दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं। सुनवाई के दौरान हुआ अर्नब गोस्‍वामी केस का जिक्र याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील फली एस. नरीमन, मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी केस में राहत दी गई थी, वैसी ही राहत दी जानी चाहिए अन्यथा देशभर के अलग-अलग कोर्ट्स में जमानत अर्जी दाखिल करनी होगी। हालांकि, कोर्ट ने इस गुहार को ठुकरा दिया।


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