आंदोलन कर रहे किसानों के लिए विवादित बयान देने पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमिटी ने दिल्ली की में बॉलिवुड ऐक्ट्रेस के खिलाफ याचिका दाखिल कर उनक पर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की थी। अब कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए को निर्देश दिए हैं कि वह इस मामले में ऐक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करे। ANI के मुताबिक, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस से उस याचिका पर ऐक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया है जिसमें कंगना रनौत अलग-अलग समूहों के बीच नफरत फैलाने और अपमानजनक ट्वीट करने का आरोप लगाते हुए दर्ज किए जाने की मांग की थी। इस मामले में अब अगली सुनवाई 24 अप्रैल को की जाएगी। बता दें कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने पटियाला हाउस कोर्ट में 5 मार्च को एक याचिका दाखिल करते हुए कंगना रनौत पर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया है कि कंगना ने पर टिप्पणी करते हुए किसानों को आतंकवादी तक कह दिया। याचिका में कहा गया है कि कंगना के इस विवादित बयान से किसानों खासकर सिख किसानों का अपमान हुआ है और उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट दिल्ली पुलिस को कंगना के खिलाफ धारा 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने का निर्देश दे। कंगना ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को आतंकवादी कह दिया था और आंदोलन में शामिल एक बुजुर्ग महिला पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कंगना ने बुजुर्ग महिला के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि वह 100-100 रुपये में आंदोलन में शामिल होने के लिए उपलब्ध हैं।
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