शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका पर आज यानी बुधवार को फिर सुनवाई होगी। सुनवाई दोपहर करीब 2.30 बजे शुरू होगी। मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी () ने आर्यन खान (Aryan Khan) की पैरवी की थी। सुनवाई करीब 4.22 बजे सुनवाई शुरू हुई थी, जिसमें सबसे पहले मुकुल रोहतगी ने आर्यन को लेकर अपनी दलीलें दीं। लेकिन सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी गई। आर्यन की पैरवी करते हुए मुकुल रोहतगी ने उनकी गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए। उनका सबसे बड़ा सवाल था कि उनके मुवक्किल के पास से न तो ड्रग्स बरामद हुआ और न ही उन्होंने सेवन किया तो फिर गिरफ्तारी क्यों की गई? मुकुल रोहतगी के इस सवाल की चर्चा सोशल मीडिया पर भी रही। वहीं एनसीबी आर्यन खान की जमानत का पुरजोर विरोध करती रही। कोर्ट में एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह ने पक्ष रखा। पूरी कोशिश के बावजूद मंगलवार को आर्यन खान को (Aryan Khan bail hearing) जमानत नहीं मिल सकी और अब आगे की सुनवाई बुधवार (27 अक्टूबर) को भी जारी रहेगी। आर्यन खान को जमानत दिलवाने के लिए मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में जो-जो दलीलें दीं, वो इस प्रकार हैं: - मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके मुवक्किल (आर्यन खान) के पास से न तो ड्रग्स मिले और न ही उन्होंने सेवन किया। यह दिखाने के लिए कोई मेडिकल जांच भी नहीं की गई थी कि आर्यन ने ड्रग्स का सेवन किया है या नहीं। रोहतगी ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कुछ भी नहीं है। आर्यन को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। धारा 67 के तहत एक बयान दर्ज किया गया था, जिसे अगली तारीख को वापस ले लिया गया था। - आर्यन पार्टी में सिर्फ एक मेहमान बनकर गए थे। उन्हें इवेंट मैनेजर प्रदीप गाबा ने बुलाया था। आर्यन और अरबाज के पास क्रूज की टिकट या पास भी नहींं था। जो वॉट्सऐप दिखाए गए हैं, वो 2018 के थे। उनका क्रूज केस से कुछ भी लेना-देना नहीं है। हालांकि मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनमें कुछ चैट्स क्रूज से जुड़े हैं और वो अचित कुमार संग चैट की बात है। अचित कुमार से पोकर गेम के सिलसिले में ऑनलाइन मिले थे। पूछताछ के दौरान आर्यन ने ही अचित का नाम लिया था। इसलिए उन चैट्स में जो कुछ भी है, वह दरअसल पोकर गेम के बारे में है, न की ड्रग्स के बारे में। -मुकुल रोहतगी ने आगे कहा कि चूंकि इस मामले में कोई जब्ती नहीं है, इसलिए उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है। जो कुछ भी मिला है, वह आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते से मिला है। जबकि इस बारे में आर्यन को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन एनसीबी की तरफ से तर्क दिया गया कि चूंकि वह अरबाज के साथ आए थे इसलिए उनके पास कॉन्शस पजेशन था। मुकुल रोहतगी ने आर्यन का पक्ष रखते हुए कहा कि उनके दोस्त के पास क्या है और क्या नहीं, इससे आर्यन का कोई लेना-देना नहीं है। क्रूज ड्रग्स केस में इन दो आरोपियों को मिली जमानत मुकुल रोहतगी ने इसी तरह के कई जोरदार दलीलें देकर आर्यन को जमानत दिलवाने की कोशिश की। आगे की सुनवाई आज बुधवार को जारी रहेगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आज शायद आर्यन को जमानत मिल जाए। वहीं इसी क्रूज ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दो अन्य आरोपियों- अविन साहू और मनीष राजगढ़िया को जमानत दे दी है। इन दोनों आरोपियों को एनसीबी ने 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। मनीष राजगढ़िया के पास से करीब 2.4 ग्राम गांजा बरामद हुआ था।
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