Wednesday, October 27, 2021

Aryan Khan Bail Hearing Day 3 LIVE: आर्यन की जमानत के लिए जरूरी ये 2 दिन, क्या होगा फैसला?

क्रूज ड्रग्स केस (Cruise drugs case) में जेल में बंद आर्यन खान (Aryan Khan bail hearing) की जमानत पर बुधवार को भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और इसे गुरुवार तक के लिए टाल दिया गया। अब सुनवाई गुरुवार यानी 28 अक्टूबर को दोपहर 2.30 बजे के बाद शुरू होगी। एनसीबी के एएसजी (ASG Anil Singh) अनिल सिंह, नितिन साम्ब्रे (Nitin Sambre) की अदालत में आर्यन खान की जमानत का विरोध करेंगे। जमानत के लिए ये 2 दिन अहम आर्यन की जमानत पर फैसला सुनाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट (Aryan Khan Bombay HC) के पास सिर्फ दो दिनों का ही वक्त बचा है। अगर इन दो दिनों में फैसला नहीं आया तो आर्यन को 15 नवंबर तक काल कोठरी में रहना पड़ सकता है क्योंकि 30 अक्टूबर से कोर्ट की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। ऐसे में जमानत के लिए 28 और 29 अक्टूबर का दिन बेहद अहम है। पढ़ें: बुधवार को सुनवाई में क्या-क्या हुआ? बीते दो दिनों कोर्ट की सुनवाई में जहां अमित देसाई ने अरबाज मर्चेंट के लिए अपनी दलीलें पेश कीं, वहीं मुनमुन धमेचा के वकील अली काशिफ खान ने अपनी दलीलें दीं। बुधवार को कोर्ट में जमानत पर सुनवाई 2:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन यह करीब 3:45 बजे शुरू हुई और 5:30 बजे खत्म हो गई। इतने वक्त में अमित देसाई और अली काशिफ खान ही अपने मुवक्किलों- अरबाज और मुनमुन के लिए जिरह कर पाए। तब कोर्ट ने एएसजी अनिल सिंह से कहा कि वह गुरुवार को कोर्ट में अपनी बात रखें। अरबाज के वकील ने गिरफ्तारी को बताया अवैध बुधवार को हुई सुनवाई में अमित देसाई ने कोर्ट में अपने मुवक्किल अरबाज की गिरफ्तारी को अवैध बताया और कहा कि अरेस्ट मेमो में सिर्फ ड्रग्स के सेवन की बात है और वहां कोई साजिश नहीं है तो फिर गिरफ्तारी क्यों की गई? अमित देसाई ने कोर्ट से यह भी कहा कि जमानत दे दी जाए और उसके बाद जांच चलती रहेगी, कोई उसे रोक नहीं रहा। वहीं मुनमुन धमेचा के वकील अली काश‍िफ खान देशमुख ने जिरह करते हुए कहा कि एनसीबी ने जिस कमरे से मुनमुन धमेचा को हिरासत में लिया था, वहां सौम्‍या सिंह और बलदेव भी मौजूद थे। सौम्‍या के पास से एनसीबी को पेपर रोल भी मिला। लेकिन हिरासत में सिर्फ मुनमुन को लिया गया। उन्होंने कहा कि एनसीबी ने अगर उन्हें सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया था तो क्रूज पर मौजूद सभी 1300 लोगों को पकड़ना चाहिए था। और अगर सिर्फ बरादमगी के संदेह पर मुनमुन को हिरासत में लिया गया तो फिर सौम्या सिंह और बलदेव को किस आधार पर छोड़ दिया गया। काशिफ खान ने एनसीबी के उस दावे पर भी सवाल उठाया, जिसमें कहा गया कि मुनमुन धमेचा ने ड्रग्स का सेवन किया था और इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस पर खान ने कहा कि जब मेडिकल टेस्ट भी नहीं करवाया गया तो फिर किस आधार पर वो कह सकते हैं कि मुनमुन ने ड्रग्स का सेवन किया। मुकुल रोहतगी ने आर्यन के लिए दीं ये दलीलें वहीं आर्यन खान की पैरवी करते हुए पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि एनसीबी गुमराह करने की कोशिश कर रही है। रोहतगी ने कहा कि किसी की भी गिरफ्तारी और जमानत के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, 'मेरे पास वॉट्सऐप चैट्स नहीं हैं। मुद्दा यह है कि उनके पास चैट हैं, उनके पास कब्जा है और फिर भी वो मुझे यह नहीं बताकर गुमराह करना चाहते हैं कि क्या बरामद किया गया है। इस रिमांड को पढ़कर किसी को भी लगेगा कि बरामदगी का संबंध मुझसे या अरबाज से है। हालांकि आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, अरबाज पर धारा ए, बी सी का आरोप लगाया गया है।' इससे पहले मंगलवार यानी 26 अक्टूबर को जस्टिस नितिन साम्ब्रे की अदालत में हुई सुनवाई में मुकुल रोहतगी ने आर्यन की पैरवी करते हुए कई जोरदार दलीलें दी थीं। उन्होंने आर्यन की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत देने की बात कही थी। मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल आर्यन खान के पास से न तो ड्रग्स बरामद हुए और न ही क्रूज पर पकड़े जाने के दौरान उन्होंने ड्रग्स का कोई सेवन ही किया था। बावजूद इसके आर्यन को 23 दिनों से कैद में रखा गया है। इंटरनैशनल ड्रग्स तस्करी के आरोप किए खारिज मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में एनसीबी के आर्यन पर 'इंटरनैशनल ड्रग्स तस्करी' का हिस्सा होने के आरोपों को भी खारिज कर दिया था और कहा था कि ड्रग्स आर्यन के पास से नहीं, अरबाज के पास से मिला था। अरबाज, आर्यन के दोस्त हैं। लेकिन अरबाज कोई आर्यन के नौकर नहीं। अरबाज के पास क्या मिलता है और क्या नहीं, इससे आर्यन का कोई लेना-देना नहीं है। रोहतगी ने कहा था, 'एनसीबी इसे कॉन्शस पजेशन बता रही है और कह रही है कि आर्यन को पता था कि अरबाज के जूतों में ड्रग्स है। यदि इसे कॉन्‍शस पजेशन मान भी लें तो भी वहां 6 ग्राम की मात्रा बरामद हुई है। इससे तस्‍करी कैसे हो सकती है। साजिश तो तब होती जब गिरफ्तार सभी 20 आरोपी एक-दूसरे को पहले से मिले हुए हों। यहां तो कोई किसी को जानता भी नहीं।' इस कारण बुधवार के लिए टाली गई थी सुनवाई मंगलवार की सुनवाई में मुकुल रोहतगी ने सबसे पहले आर्यन के लिए अपना पक्ष रखा था। इसके बाद अमित देसाई ने अरबाज मर्चेंट के लिए अपना पक्ष रखना शुरू किया, लेकिन देर हो जाने के कारण सुनवाई को बुधवार (27 अक्टूबर) तक के लिए टाल दिया गया था। 2 अक्टूबर से हिरासत में हैं आर्यन बता दें कि आर्यन खान 2 अक्टूबर से हिरासत में हैं। उन्हें मुंबई से गोवा जा रही क्रूज से एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। तब से शाहरुख खान के वकीलों ने आर्यन को जमानत दिलवाने की खूब कोशिशें की हैं। सेशंस कोर्ट ने आर्यन की जमानत याचिका दो बार रिजेक्ट कर दी। ऐसे में शाहरुख और आर्यन के साथ-साथ उनके वकीलों की उम्मीदें बॉम्बे हाई कोर्ट पर टिकी हैं। 15 नवबंर को खुलेगा कोर्ट बता दें कि 30 और 31 अक्टूबर को कोर्ट की शनिवार-रविवार की छुट्टी है और 1 नवंबर से दिवाली की छुट्टियां शुरू हो रही है। इस कारण जहां बॉम्बे हाई कोर्ट 12 नवंबर तक बंद रहेगा। 13 और 14 नवंबर को कोर्ट की फिर से शनिवार-रविवार की छुट्टी रहेगी।


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