नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज केस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐक्टर को बड़ी राहत दी है। मुजफ्फरनगर के बुधाना थाने में दर्ज FIR मामले में अब उनकी या उनके परिवार की गिरफ्तारी नहीं होगी। नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने ऐक्टर और उनके परिवारवालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज करवाई थी और 27 जुलाई को केस दर्ज हुआ था। दो भाइयों और मां को राहत, एक की मुश्किलें बढ़ींइलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ ही उनकी मां मेहरुनिशा और दो भाइयों फैयाजुद्दीन और अयाजुद्दीन की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। हालांकि, केस में नवाज के एक भाई मिनहाजुद्दीन को राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिनहाजुद्दीन की अर्जी खारिज कर दी है। नवाजुद्दीन और उनके परिवार के खिलाफ आलिया को प्रताड़ित करने के साथ ही एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न और POCSO एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था। मिनाजुद्दीन पर अपनी ही बेटी के यौन उत्पीड़न का आरोप आलिया सिद्दीकी ने 27 जुलाई को मुंबई के वर्सोवा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, इसके तहत 8 साल पहले बुढ़ाना में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई मिनाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया। घटनास्थल मुजफ्फरनगर का होने के कारण इस मामले को बुढ़ाना थाने पर स्थानांतरित कर दिया गया था। कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के मुख्य आरोपी मिनहाजुद्दीन के अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे कोई राहत नहीं दी है। साथ ही उसकी याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के दर नवाज का परिवारपत्नी आलिया सिद्दीकी की एफआईआर के खिलाफ नवाजुद्दीन के परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस संजय कुमार पचौरी की बेंच ने मामले पर सुनवाई की। नवाज़ुद्दीन की तरफ से उनके वकील अभिषेक कुमार ने कोर्ट में उनका पक्ष रखा। नवाजुद्दीन और उनकी पत्नी आलिया के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। पत्नी ने दर्ज करवाया है मामलाबता दें कि इसी साल की शुरुआत में नवाज की पत्नी आलिया ने ऐक्टर को तलाक का नोटिस भेजा था। नवाज की पत्नी ने ऐक्टर और उनके परिवार पर प्रताड़ित करने, मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। एक ओर जहां आलिया अपने पति नवाजुद्दीन से तलाक चाहती हैं, वहीं नवाज का इस मामले पर कभी कोई बयान नहीं आया है।
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